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जिला सिरसा के उपायुक्त डा. जे.गणेसन
ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में
दायर याचिका क्रमांक सीडब्ल्यूपी नंबर-1581 प्रदीप कुमार
वी/एस हरियाणा सरकार के आदेशों की अनुपालना में वर्ष 2007
में बीपीएल में शामिल सभी परिवार का पुन: सर्वे मास
अक्तूबर 2011 में करवाया गया था
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चंडीगढ़, 30 जनवरी -जिला सिरसा के उपायुक्त डा.
जे.गणेसन ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च
न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक सीडब्ल्यूपी नंबर-1581
प्रदीप कुमार वी/एस हरियाणा सरकार के आदेशों की अनुपालना
में वर्ष 2007 में बीपीएल में शामिल सभी परिवार का पुन:
सर्वे मास अक्तूबर 2011 में करवाया गया था पुन: सर्वे के
दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित
मानकों के आधार पर 2682 बीपीएल परिवार बीपीएल सूची के
अयोग्य पाए गए हैं। डा. जे.गणेसन ने बताया कि सिरसा में
701, डबवाली में 500, रानियां में 494, ऐलनाबाद में 588,
कालांवाली में 399 परिवार बीपीएल सूची के अयोग्य पाए गए
हेैं। उन्होंने बताया कि अयोग्य परिवारों की सूची नगरपालिका
के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है।
उपायुक्त ने बताया कि कार्यवाही करने से पहले सभी अपात्र
बीपीएल परिवारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर
प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि
सर्वे रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो इस जनसूचना/नोटिस के सात
दिन के अंदर-अंदर संबंधित नगरपरिषद,नगरपालिका के समक्ष
लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि
निर्धारित अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ
रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि इस विषय पर आप कुछ नहीं कहना
चाहते तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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